उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश में नई-नई योजनाएं लागू कर रही है। इसी बीच अब उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्रांति लाने के लिए कैबिनेट ने एमएसएमई नामक एक्ट को पारित कर दिया है। जिसके बाद अब उद्योग लगाने के आवेदन करने के महज 72 घंटे के भीतर उद्योग लगाने की इजाजत मिल जाएगी। इजाजत के बाद उद्यमी को 900 दिनों का समय मिलेगा इन 900 दिनों के भीतर ही उसे उद्योग लगाना होगा।
इस नए कानून को उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2020 के नाम से जाना जाएगा। इसमें ऐसी व्यवस्था हुई है कि उद्यम इकाई की स्थापना के लिए जिला उद्योग केंद्र में आवेदन किया जाएगा जहां से उसे 72 घंटे के अंदर उद्योग लगाने की स्वीकृति मिल जाएगी। इस कानून के तहत उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, और उद्योगों की संख्या भी बढ़ जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे उद्योग हैं जिन पर इस नियम को लागू नहीं किया जाएगा। जिसमें तंबाकू उत्पाद, गुटखा, पान मसाला, अल्कोहल वातयुक्त पेय पदार्थ, कार्बोनेट उत्पाद पटाखों का नवनिर्माण और 40 माइग्रेन से कम के पॉलिथीन कैरी बैग का निर्माण शामिल है।