ऐसी कंपनियां अब ऑनलाइन अपने खाद्य उत्पाद नहीं बैच पाएंगी जो 3 महीने के भीतर एक्सपायर हो जाते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं प्राधिकार के द्वारा बताया गया है अमेजॉन जैसी इन कॉमर्स कंपनियों को इस तरह के उत्पाद न बेचने के निर्देश दिए गए हैं। FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के कार्यान्वयन पर लोक लेखा समिति को बताया कि ई कॉमर्स प्लेटफार्म खुद खाद्य पदार्थों का उत्पादन नहीं करते। FSSAI के द्वारा बताया गया है कि कुछ ई-कॉमर्स वेबसाइट एक्सपायर होने के बाद भी खाद्य पदार्थों को बेच देती हैं।
कई बार ऐसे उत्पाद भी पेश किए जाते हैं जो एक दिन पश्चात एक्सपायर होने वाले होते हैं ऐसे में गंभीर बीमारियां होने का खतरा भी बना रहता है। कुछ समय पहले ही गृह मंत्रालय के द्वारा ही आदेश दिया गया था कॉमर्स कम्पनीयों खाद्य उत्पाद, दवाइयां और चिकित्सा उपकरण जैसे आवश्यक सामानों को बेचने की अनुमति बनी रहेगी। जबकि अब यह नया आदेश लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए दिया गया है।