केंद्र की लॉकडाउन पर सख्ती, नियम तोड़ने वालों के खिलाफ राज्यों को कानूनी कार्रवाई के निर्देश

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केंद्र ने सोमवार को राज्य सरकारों से कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र ने राज्य सरकारों से लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का निर्देश भी जारी किया है। पीआईबी के प्रधान महानिदेशक केएस धतवालिया ने एक ट्वीट में कहा कि “राज्यों को उन क्षेत्रों में सख्ती से लॉकडाउन लागू करने के लिए कहा गया है जहां इसकी घोषणा की गई है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।” केंद्र सरकार की ओर से यह निर्देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन को गंभीरता से लेने के लिए जनता से अपील के एक घंटे बाद आया, जिसमें पीएम मोदी ने राज्य सरकार से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि नियमों और कानून का पालन किया जाए। पीएम मोदी ने आज ट्विटर के माध्यम से जनता से अपील करते हुए कहा कि, कई लोग अभी भी लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। कृपया अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं और निर्देशों का पालन करें। उन्होंने साथ ही राज्य सरकारों से भी अपील की है कि वह इस ओर ध्यान दें।

उन्होंने ट्वीट में लिखा कि कानून-व्यवस्था का पालन करने के लिए मैं राज्य सरकारों से अनुरोध करता हूं। इससे पहले रविवार को केंद्र और राज्य सरकारों ने देश भर के 75 जिलों को पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया है जहां कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं।सरकारी अधिकारियों ने 31 मार्च तक अंतरराज्यीय बस सेवाओं को निलंबित करने का भी निर्णय लिया है।जिन जिलों में तालाबंदी की घोषणा की गई थी, वे ऐसे राज्य हैं जिनमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल शामिल हैं। सरकार की ओर से यह सख्त कदम देश में कोरोना के बढ़ते मरीजों के सामने आने के बाद उठाया गया है। देश में फिलहाल 415 लोगों को यह वायरस संक्रमित कर चुका है। देश में गैर-आवश्यक यात्राओं पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। यात्री ट्रेनें भी 31 मार्च तक रद कर दी गई हैं।

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