श्रीकृष्ण विराजमान की याचिका हुई मंजूर, शाही मस्जिद की जमीन समेत 13.37 एकड़ इलाके पर दावा

मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर श्री कृष्ण विराजमान की याचिका को शुक्रवार को कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। 12 अक्टूबर को श्री कृष्ण विराजमान की ओर से जिला अदालत में केस दायर किया गया था।

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अयोध्या के बाद अब हिंदू समाज मथुरा के अपने भगवान श्री कृष्ण के मंदिर की पूरी भूमि को वापस लेने के लिए जागरूक हो रहा है। इसी मामले को लेकर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर श्री कृष्ण विराजमान की याचिका को शुक्रवार को कोर्ट ने मंजूर कर लिया है 12 अक्टूबर को श्री कृष्ण विराजमान की ओर से जिला अदालत में केस दायर किया गया था याचिका में परिसर में अतिक्रमण पर शाही ईदगाह मस्जिद बनाने का आरोप भी लगाया गया है। यह बताया जा रहा है कि शाही मस्जिद की जमीन 13.35 एकड़ पर दावा करते हुए हिंदू समाज की ओर से अपना मालिकाना हक मांगा गया है

शुक्रवार को जिला अदालत ने इस मामले में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड समेत चार पार्टियों को नोटिस भेजा है। अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी श्रीकृष्ण विराजमान के वकील हरिशंकर जैन ने बताया कि बोर्ड के अलावा शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान को नोटिस जारी किया गया है। 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाकर यह तय कर दिया गया था कि वहां दोबारा भव्य मंदिर का निर्माण होगा और ट्रस्ट उसका प्रबंधन करेगा। इसके बाद 1958 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ में नाम की संस्था का गठन किया गया और कानूनी तौर पर इस संस्था को जमीन पर मालिकाना हक हासिल नहीं था, लेकिन उसने ट्रस्ट के लिए सारी भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी थी। सन सन 1964 में पूरी जमीन पर नियंत्रण के लिए एक सिविल केस दायर किया और 1968 में खुद ही मुस्लिम पक्ष के साथ समझौता कर लिया। इसके तहत मुस्लिम पक्ष ने मंदिर के लिए अपने कब्जे की को जगह छोड़ी और उन्हें उसके बदले पास ही जगह दे दी गई।

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