राजस्थान सरकार ने आम जन के हित में जारी किये आदेश, राशन की दुकानों पर उपलब्ध होगी आवश्यक घरेलू सामग्री

0
418

जयपुर । प्रदेश की जनता को आवश्यक घरेलू सामग्री की आपूर्ति में सहूलियत के लिए सभी उचित मूल्य की दुकानों पर आवश्यक खाद्य वस्तुओं के साथ-साथ स्वच्छता उत्पादों की बिक्री भी की जाएगी। राज्य सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने शुक्रवार को प्रदेश की सभी राशन की दुकानों को राशनकार्ड धारकों के अलावा आम लोगों के लिए भी आवश्यक खाद्य वस्तुओं के एवं स्वच्छता उत्पादों की बिक्री करने के आदेश जारी किए हैं।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश, 2015 और राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश, 1976 के तहत जारी आदेश के अनुसार, उचित मूल्य दुकानदारों को अपनी दुकानों पर राशन सामग्री के साथ ही खाद्य सामग्री जैसे गेहूं, चीनी, आटा, एवं केरोसीन के अलावा मसाले तथा स्वच्छता उत्पाद जैसे साबुन, डिटर्जेंट पाउडर, फ्लोर एवं टॉयलेट क्लीनर आदि की बिक्री के लिए अधिकृत किया गया है।

आदेश के अनुसार, उचित मूल्य दुकानदारों को इन सभी आवश्यक उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होकर 31 जुलाई, 2020 तक प्रभावी रहेंगे। इस प्रक्रिया में दुकानदारों को उत्पादों की बिक्री पर भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here