उत्तर प्रदेश विधानसभा में पेश हो सकता है प्रस्ताव, 2 से अधिक संतान होने पर नहीं लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव

उत्तरप्रदेश सरकार अब एक नए अध्यादेश पर गौर कर रही है जिसके अनुसार 2 से अधिक संतान होने पर व्यक्ति को पंचायत चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जायेगा।

0
509

देश में लगातार जनसंख्या वृद्धि पर लगाम लगाने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा नजर उत्तर प्रदेश पर है क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है। अभी यह कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अगले विधानसभा सत्र में कोई ऐसा अध्यादेश लाया जा सकता है। जिसके तहत कुछ हद तक जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके।

पंचायत चुनाव में दो बच्चों से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवार के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग लंबे समय से उत्तर प्रदेश में उठती रही है। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज्य मंत्री भी इसका समर्थन कर चुके हैं। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान समेत कई अन्य नेताओं ने भी इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है।

यह माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं। सूत्र यह भी बताते हैं कि पंचायत चुनाव में महिला और आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास हो सकती है और जबकि 12वीं पास उम्मीदवार ही जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकेगा। उत्तर प्रदेश में लगातार यह देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक योग्यता शून्य होने के बावजूद नेतृत्व करते हैं जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र की व्यवस्था चरमरा जाती है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here