केंद्र सरकार ने केंद्रीय सेवा से निवृत्त होने वाले कर्मचारियों की एक बड़ी समस्या का निदान कर दिया है। पहले केंद्रीय सेवा से रिटायर होने वाले व्यक्ति को पेंशन के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, तब जाकर उसे पेंशन मिलना शुरू होती थी। अब सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जब तक केंद्रीय सेवा से रिटायर हुए व्यक्ति को पेंशन मिलनी शुरू नहीं होती है, तब तक उसे अस्थाई पेंशन दी जाएगी।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान रिटायर होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नियमित पेंशन भुगतान आदेश जारी होने तक एक अस्थाई पेंशन दी जाएगी। जिससे वें अपना जीवन-यापन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि यह निर्णय कोरोना संक्रमण के कारण लिया गया है क्योंकि यदि अधिक उम्र वाले लोग पेंशन के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाएंगे तो निश्चित रूप से संक्रमण और स्वास्थ्य का खतरा बढ़ जाएगा।
और पढ़ें: कर्मचारियों पर निरर्थक आरोप लगाना उचित नहीं, योगी ने दिया नेता प्रतिपक्ष को करारा जवाब
जितेंद्र सिंह ने कहा, “मौजूदा सरकार पेंशनभोगी और वरिष्ठ नागरिकों को लेकर संवेदनशील है, इसीलिए सीसीएस (Pension Rule) 1972 के तहत नियमित पेंशन भुगतान में विलम्ब से बचने के लिये, नियम में छूट दी जा सकती है, ताकि अस्थाई पेंशन और अस्थाई ग्रेच्युटी का भुगतान बिना किसी बाधा के नियमित पीपीओ जारी होने तक हो सके।” जितेंद्र सिंह ने आगे कहा, ‘‘कोविड-19 महामारी के दौरान रिटायर होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नियमित पेंशन भुगतान आदेश जारी होने और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने तक अस्थाई पेंशन राशि मिलेगी। इस तरह ये कदम केंद्रीय सेवा से रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए यह राहत का कदम है।”
Image Source: Tweeted by @DrJitendarSingh