एक ब्रिटिश परिवार ने 28 फरवरी 2002 के हत्याकांड को लेकर प्रधानमंत्री मोदी समेत 13 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमे आज गुजरात की एक अदालत ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। साथ ही इसमें मारे गए लोगों के परिवार को 23 करोड़ के मुआवजे का भी एलान किया। आपको बता दें 28 फरवरी 2002 को जयपुर से नवसरी लौटते समय सईद दाऊद, शकील अहमद तथा मोहम्मद असवत पर एक हमला हुआ था जिसमे इन तीनो की मौत हो गयी थी।
सवारकांठा जिले अदालत ने प्रधानमंत्री मोदी को शामिल करने के लिए उचित बजह का आभाव बताते हुए कहा, कि उनका नाम शामिल करने की कोई ठोस वहज ही नहीं हैं। प्रिंसिपल सिविल जज एस. के. गढवी ने कहा कि अभियोग को पढ़ते समय लगा कि एक के खिलाफ वेवजह आरोप लगाए लगये हैं। इससे घटना पर सवालिया निशान लगता है। वह एक व्यक्ति खुद प्रधानमंत्री मोदी हैं।
प्रधानमंत्री मोदी का नाम हटाने के लिए पहले ही एप्लिकेशन दी गयी थी। उस एप्लिकेशन में कहा गया था घटना के लिए स्टेट को जबाबदेह ठहराया जा सकता है परन्तु मोदी को व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार ठहराना गलत होगा।