त्योहारों के महीनों का आगमन शुरू हो चुका है। उत्साह, उल्लास से सराबोर त्यौहारों को लोग खूब धूमधाम से मनाते हैं। करोना कॉल के दौरान जुलूस निकालने, प्रदर्शन करने,एक जगह इकट्ठा होने पर उत्तर प्रदेश सरकार ने रोक लगा दी है। यह संकट भरा वक्त है जिसमें हमें उत्साह के साथ सावधानियां बरतना बहुत ही आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 से बचने के लिए त्योहारों से संबंधित गाइडलाइन जारी कर दिए हैं।
जारी गाइडलाइन के मुताबिक चौराहों पर मूर्तियों की स्थापना की इजाजत नहीं दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन में किसी भी कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी गई है। हालिया त्यौहारों जैसे दिवाली, दशहरा, नव दुर्गा पूजा,बारावफात, नवरात्र मैं लोगों के जुलूस,प्रदर्शन के कारण लोगों का हुजूम इकट्ठा हो जाता है। यही कारण है कि इन कार्यक्रमों पर छूट नहीं दी गई है। किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम जैसे प्रदर्शन, रामलीला, प्रतिमा स्थापन, विसर्जन,जयंती,मेला, जागरण,और रैली आदि कार्यक्रमों को करने के लिए जिले के जिलाधिकारी से इजाजत लेने के बाद ही इन कार्यक्रमों को किया जा सकता है।
यूपी के मुख्य सचिव आरके तिवारी की ओर से जारी गाइडलाइंस के अनुसार सभी जिला प्रशासन, डिवीजन और पुलिस विभाग को त्योहारों के मौसम दिसंबर तक कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने, और कोई भी ढिलायी न बरतने के लिए निर्देशित किया जा चुका है। मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में दौरान दुर्गा पूजा, दिवाली, दशहरा, बारावफात, छठ पूजा और क्रिसमस जैसे त्योहार है। त्योहारों का उत्साह पूर्ण महीना 17 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। कूल 13 प्रमुख त्योहारों को लेकर सरकार ने विशेष तैयारी की है।
त्योहारों के दौरान भी कोरोना प्रोटोकॉल जरूरी
त्योहारों के आयोजन स्थल पर गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना से बचने के लिए तमाम उपाय किए गए हैं। आयोजन स्थल पर आने वाले हर व्यक्तियों का थर्मल स्क्रीनिंग किया जाएगा और समय-समय पर प्रदर्शन स्थल को सैनिटाइज किया जाता रहेगा। थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजिंग प्रक्रिया को गाइडलाइन के मुताबिक सरकार मुख्य रूप से पालन करने की हिदायत दी है।
सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना अति आवश्यक है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए आयोजन स्थल पर 2 गज की दूरी पर गोले बनाए जाएंगे, आने वाले श्रद्धालुओं को जमीन पर अंकित गोले का पालन करना पड़ेगा। जिससे छुआछूत से बचा जा सके। साथ ही सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक लोगों को आने और जाने के लिए अलग-अलग रास्ते बनाए जाएंगे। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन में आयोजन स्थान पर आने वाले लोगों को मास्क पहनना और सामाजिक दूरी रखने के सख्त हिदायत दी गई है।
लगातार संपर्क में आने वाले स्थान को सेनीटाइज करना जरूरी
खाने पीने के लिए स्टील के बर्तन नहीं बल्कि डिस्पोजल ग्लास और प्लेटो का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे भोजन या नाश्ता करने वाले लोग खाने के बाद अपने डिस्पोजल प्लेट को स्वयं फेंक दें। लगातार संपर्क में आ रहे स्थान को समय-समय पर सेनीटाइज किया जाता रहेगा, जैसे दरवाजे का हैंडल लिफ्ट बटन इन स्थानों को समय-समय पर सेनीटाइज करना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा आपात स्थिति में अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं को भी मैप करना आवश्यक है।
कंटेनमेंट जोन, आयोजन स्थल पर दर्शकों, अधिक उम्र वाले लोगों कोई छूट नहीं
जारी गाइडलाइन के मुताबिक सरकार ने कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी है। किसी भी आयोजन स्थल पर दर्शकों की इजाजत नहीं दी गई है। आयोजन स्थान पर आने वाले लोगों को सामाजिक दूरी रखने का सख्त हिदायत दी गई है। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोग, गंभीर बीमारी से ग्रसित लोग, प्रेग्नेंट महिलाएं, 10 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है।