UPI समेत डिजिटल लेनदेन पर अब नही देना होगा चार्ज, केन्द्र सरकार ने जारी किया आदेश

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कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है यूपीआई, रुपे जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शनों में कोई भी अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा। डिजिटल लेन-देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट्स यानी MDR चार्ज नहीं लगेगा। इस में बड़ी बात ये है कि अगर आपका जनवरी 2020 के बाद किसी भी ट्रांजैक्शन पर MDR चार्ज कटा है तो बैंक इसे ग्राहकों को रिफंड भी करेंगे। रविवार को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने इस बारे में बैंकों को निर्देश भी दे दिया है। मालूम हो केंद्र सरकार ने पिछले साल दिसंबर में ही एक सर्कुलर जारी कर बताया था कि 1 जनवरी 2020 से डिजिटल पेमेंट पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट्स समेत कोई अन्य चार्ज नहीं वसूला जाएगा। सरकार के निर्देश के बाद भी रुपे कार्ड या भीम-यूपीआइ से लेनदेन पर शुल्क वसूल रहे सभी बैंकों को आदेश कर उनसे जानकारी मागी गयी है |

डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा

दरअसल केंद्र सरकार ने बीते साल दिसंबर में ही इससे सम्बंधित एक सर्कुलर जारी कर यह जानकारी दी थी कि 1 जनवरी 2020 से इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिये पेमेंट करने पर MDR समेत कोई अन्य चार्ज नहीं वसूला जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला लिया है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कही ये बात

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि कुछ बैंक UPI के द्वारा पेमेंट पर कुछ चार्ज वसूल रहे हैं। साथ ही इसमें एक तय लिमिट के ट्रांजैक्शन के बाद ग्राहकों से चार्ज वसूले जा रहे हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा करते हुए बैंक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और इसके लिए उनपर जरूरी कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही यह भी निर्देशित किया कि बैंक एक जनवरी 2020 के बाद किसी भी डिजिटल ट्रांजैक्शन पर वसूल गये चार्ज को जल्द से जल्द रिफंड करें।

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