आरोग्य सेतु एप को लेकर सरकार ने जारी किए नए नियम, डाटा से की छेड़छाड़ तो हो सकती है सजा

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कोरोना वायरस को लेकर भारत सरकार द्वारा बनाई गयी आरोग्य सेतु एप के यूजर्स का डाटा और अन्य जानकारीयों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जारी किये गए है। जिसमे एप के डाटा से छेड़छाड़ करने पर सजा का प्रावधान भी शामिल किया गया है। नए नियमों के तहत यूजर्स को एप में स्टोर अपने डाटा को 30 दिनों के अंदर हटाना होगा। इसके अलावा नए नियमों के तहत 180 दिनों से अधिक डेटा को स्टोर रखने पर भी रोक लगा दी गई है।

फिलहाल ये एप एंड्राइड, एप्पल और आईओएस उपभोक्ताओं के लिए है लेकिन सरकार ने जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, उनके लिए भी एक टोल फ्री नंबर 1921 जारी किया है। इसके अलावा सरकार द्वारा जारी किये गए नए नियमों के प्रावधानों के तहत केवल Demographic, Contact, Self-assisment और कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों या उन लोगों के स्थान डेटा का संग्रह करने की अनुमति देते हैं जो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं।

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के सचिव अजय प्रकाश साहनी ने कहा ‘व्यक्तिगत डाटा का गलत इस्तेमाल न हो इसके लिए बेहतर डाटा प्राइवेसी नीति बनाई गई है। निर्देशों के उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के अनुसार दंड व अन्य कानूनी प्रावधान लागू हो सकते हैं।’ आरोग्य सेतु एप की बात करें तो आने वाले समय में इस एप के बिना रेल यात्रा, हवाई यात्रा और यात्रा के लिए अन्य साधनों का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए ये एप अनिवार्य होगी। इसके बिना किसी को भी यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यही कारण है कि अभी तक 9.8 करोड़ लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया है।

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