ताजिया और गणेश उत्सव को लेकर मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने नई नोटिफिकेशन जारी कर दी है। बताया जा रहा है कि अब 43 फीट की जगह 30 फीट के ही पंडाल बनाए जाएंगे। ऐसे स्थानों पर पंडाल नहीं बनेंगे जहां सड़क पतली हो या संकरी हो। गणेश उत्सव तथा मूर्तियों के विसर्जन के समय केवल 10 लोगों को ही उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा गणेश उत्सव ताजिया के दौरान भी नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। धार्मिक समारोह के नाम पर किसी भी प्रकार के चल समारोह को करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रदेश के कलेक्टरों को गृह विभाग की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि इन सभी नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए।
गाइड लाइन में जुड़े ये नए प्रतिबंध
- गणेश मूर्तियां एवं ताजिए (चेहल्लुम) के लिए पंडाल का आकार अधिकतम 30 बाय 45 फीट रहेगा। ऐसी जगह झांकियां नहीं बनेंगी, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न हो रहा हो।
- झांकी स्थल पर भीड़ नहीं होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ तो आयोजक जिम्मेदार होंगे।
- मूर्ति और ताजियों का विसर्जन संबंधित आयोजन समिति ही करेगी। इसमें अधिकतम 10 लोग शामिल होंगे।
- जिला प्रशासन द्वारा चयनित स्थान पर ही मूर्ति एवं ताजियों का विसर्जन हो सकेगा। मुख्य स्थान पर भीड़ एकत्रित नहीं की जाएगी।
- धार्मिक या सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह नहीं निकाले जाएंगे। विसर्जन के लिए भी जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा।
- लाउड स्पीकर बजाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन जरूरी होगा।
- झांकियों, पंडालों और विसर्जन स्थल पर श्रद्धालु और आयोजक फेस कवर पहनकर आएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। साथ ही, सैनिटाइजर का उपयोग भी करना जरूरी रहेगा।
पुराने प्रतिबंध भी जारी रहेंगे
गृह विभाग ने कोरोना गाइडलाइन के संबंध में 14 जुलाई व 19 जुलाई को कुछ छूट दी गई थी। और नाइट कर्फ्यू में ढील दी गई थी। इसके बाद 31 जुलाई, 10 अगस्त, 20 अगस्त और 1 सितंबर को प्रतिबंध जारी रखे गए हैं। रात 11 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। हालांकि आपको बता दें कि सकती ना दिखाने के कारण देर रात तक बाजार कॉलेज आ रहे हैं।