कोरोना वायरस के चलते दुनियाभर में लागू लॉकडाउन और यात्रा प्रतिबंधों के चलते जो यात्री देश विदेश में फंस गए थे । भारत में ऐसे फंसे विदेशी नागरिकों को अपने वतन जाने के लिए सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने गाइड लाइन जारी की जारी की है। भारत में फंसे विदेशी नागरिकों को सिविल एविएशन मिनिस्ट्री या इसकी नामित एजेन्सी को आवश्यक और निर्धारित विवरण के साथ आवेदन भेजना होगा। केवल उन्ही देश के यात्रियों को यात्रा करने की इजाजत मिलेगी जो उस देश के नागरिक है या उस देश के कम से कम एक साल का वीजा, ग्रीन/ओसीआई कार्ड रखते हो। मेडिकल इमरजेंसी या परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु के मामले में 6 महीने का वीजा रखने वाले भारतीय नागरिकों को भी अनुमति दी जायेगी।
सिविल एविएशन मिनिस्ट्री यह सुनिश्चित करेगी की गंतव्य देश में ऐसे व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति हो। विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों की नॉन शेडयूल्ड वापसी होगी। जिसका खर्चा यात्री को स्वयं वहन करना होगा। सिविल एविएशन द्वारा यात्रियों के बोर्डिंग पर थर्मल स्क्रीनिंग पर जोर दिया जा रहा है। अगर स्क्रीनिंग के दौरान किसी यात्री में कोरोना वायरस के लक्षण पाएं जाते है तो उन लोगों को अपने वतन वापसी की अनुमति नहीं दी जायेगी। यात्रा के दौरान यात्रियों को सभी सुरक्षा प्रॉटोकॉल मास्क, सैनीटाइजर तथा हाथ साफ़ रखने जैसे कड़े निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।