लॉकडाउन के समय में गरीब तथा मजदूरों की सहायता करने वाले मशहूर अभिनेता सोनू सूद पर छह मंजिला इमारत को होटल में बदलने के आरोप लगे हैं। इस मामले में मुंबई महानगर पालिका ने सोनू सूद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। बीएमसी ने आरोप लगाया है कि सोनू सूद ने छह मंजिला रेजिडेंशियल बिल्डिंग को होटल में बदलने से पहले जरूरी इजाजत नहीं ली। बीएमसी ने पुलिस में दर्ज की गई शिकायत में कहा, ” सोनू सूद के खिलाफ महाराष्ट्र रीजन एंड टाउन प्लैनिंग एक्ट के तहत एक्शन लिया जाना चाहिए। ” हालांकि सोनू सूद ने यह साफ कर दिया है यूजर के बदलाव के मामले में बीएमसी से इजाजत ली गई थी और वह केवल महाराष्ट्र कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अथॉरिटी से मंजूरी मिलने का इंतजार कर रहे थे। बीएमसी ने 4 जनवरी को सोनू सूद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जुहू पुलिस थाने में बीएमसी ने जो शिकायत दी इसमें कहा गया, ” सोनू सूद ने एबी नायर रोड पर स्थित शक्ति सागर बिल्डिंग को बिना इजाजत के होटल में तब्दील कर लिया है। ”
बीएमसी ने इस मामले पर यह भी कहा है कि होटल बनाने के लिए इस बिल्डिंग में अवैध निर्माण चल रहा था। नोटिस देने के बाद भी निर्माण कार्य नहीं रुका। इतना ही नहीं इस निर्माण से पहले उन्होंने अथॉरिटी से जरूरी तकनीकी इजाजत भी नहीं ली।बीएमसी के अधिकारियों का मानना है कि सोनू सूद ने पिछले साल अक्टूबर में बीएमसी की ओर से भेजे गए नोटिस के खिलाफ शहर के सिविल कोर्ट का रुख किया था हालांकि उन्हें कोर्ट से कोई अंतरिम राहत नहीं मिली।
अधिकारियों का कहना है कि कोर्ट ने सोनू सूद को हाईकोर्ट में अपील करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया था,कोर्ट की ओर से दिया गया 3 सप्ताह का समय बीत गया है मगर उन्होंने अभी तक अनाधिकृत निर्माण को नहीं आता है। इसीलिए हमने एमआरटीपी एक्ट के तहत पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।