मध्य प्रदेश में भी आया लव जिहाद कानून, एमपी गृहमंत्री ने यूपी के कानून से तुलना होने पर दिया बड़ा बयान

उत्तर प्रदेश के योगी कैबिनेट के बाद अब मध्य प्रदेश की सरकार ने भी लव जिहाद के खिलाफ बने कानून के बिल को पास कर दिया है और इसे जल्द ही विधानसभा में लाया जाएगा। वहीं खबरों के अनुसार मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लव जिहाद के खिलाफ बने कानून पर अपना बड़ा बयान दिया है। उनके अनुसार यह कानून अभी तक का सबसे कड़ा कानून होने वाला है।

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चित्र साभार: ट्विटर @ANI

देशभर में पिछले कुछ महीनों से लव जिहाद का मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की बात कई राज्य कह चुकी है। इसी साल नवंबर के महीने में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी की कैबिनेट ने लव जिहाद के खिलाफ बने कानून को स्वीकृति दे चुकी है। वही अब मध्य प्रदेश लव जिहाद विरोधी विधेयक ‘धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020’ को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसी मामले पर अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा, “हम देश का अभी तक का सबसे कड़ा कानून लाने वाले हैं। इसे अब विधानसभा में लाया जाएगा। नरोत्तम मिश्रा ने यह भी साफ किया कि उत्तर प्रदेश के लव जिहाद कानून की एमपी के कानून से तुलना करना गलत है, सभी राज्यों ने अपने अनुसार यह कानून बनाया है, लेकिन मध्यप्रदेश में जो कानून बना है। वह अभी तक का सबसे बड़ा कानून होगा।”

खबरों के अनुसार मध्य प्रदेश के लव जिहाद कानून में 19 प्रावधान है। इसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपनी जान-पहचान, जाति छुपाकर किसी युवती को बहला फुसला कर शादी करता है और इस बात की शिकायत पीड़ित के परिजन पुलिस में करते हैं, तो उस व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा हो सकती है। बता दे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ने नवंबर के महीने में ही लव जिहाद के कानून को पास कर दिया था। उसके प्रावधानों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से धर्म बदलना चाहता है, तो उसे 2 महीने पहले इसकी जानकारी देनी होगी। वही दूसरी ओर अगर कोई व्यक्ति धोखे से किसी युवती से शादी करता है, तो उसे भी 10 साल की सजा हो सकती है।

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