कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र ने पूरे देश में लॉकडाउन को बढ़ा कर 31 मई तक कर दिया है। लॉकडाउन की तयसीमा को बढ़ाने का फैसला भले ही केंद्र ने लिया हो लेकिन लॉकडाउन 4.0 में केंद्र ने राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए है। केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय के पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारें खुद ही ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन तय करेंगी। कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह जरुरी सेवाएं ही जारी रहेंगी जबकि रेड और ऑरेंज जोन के अंदर जिला प्रशासन ही कंटेनमेंट जोन और बफर जोन को तय करेगा।
हैरान करने वाली बात ये है कि लॉकडाउन के चौथे चरण के साथ ही अभी तक किसी भी सबसे बड़ी आबादी वाले देश की जनता सबसे ज्यादा दिनों तक पाबंदियों के साथ अपने घरों में कैद रहेंगी। बता दें कि लॉकडाउन भारत में अब लगातार 68 दिनों तक का हो गया है।
जारी रहेगा कर्फ्यू
भले ही लॉकडाउन 4.0 में केंद्र द्वारा कुछ जरुरी छूट दे दी गयी हो, लेकिन लोगों की बेफिजूल आवाजाही पर अभी भी प्रतिबंध लगा रहेगा। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक किसी को भी बिना किसी कारण घरों से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी।
आरोग्य सेतु एप रहेगा अनिवार्य
लॉकडाउन के चौथे चरण में अब आरोग्य सेतु एप पूरी तरह से अनिवार्य रहेगा। दफ्तरों को इस एप के इस्तेमाल के सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। लोगों को इस पर अपना हेल्थ स्टेटस अपडेट करना होगा।
डॉक्टर्स, स्टाफ और एम्बुलेंस पर नहीं लगेगी कोई रोक
डॉक्टर, नर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारियों और एम्बुलेंस की आवाजाही को लेकर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं रहेगी। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा की मेडिकल स्टाफ की आवाजाही पर कोई रूकावट न आये।
मुख्य बिंदुओं में जानिए लॉकडाउन 4.0 में किन चीजों पर मिलेगी छूट और क्या रहेगा बंद
31 मई तक इन चीज़ो पर रहेगा प्रतिबंध-
- अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ाने फ़िलहाल शुरू नहीं की गयी हैं। लॉकडाउन के चौथे चरण में भी उड़ानों पर रोक लगाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा मेट्रो सेवा भी 31 मई तक बंद ही रहेंगी।
- पूरे देश में 31 मई तक स्कूलों, कॉलेजों, शैक्षिक और प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थानों के संचालन पर रोक रहेगी। छात्रों को ऑनलाइन क्लासेस ही जारी रखनी होगी।
- सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल को भी 31 मई तक बंद रखने का फैसला किया गया है।
- सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक समारोह पर प्रतिबंध को जारी रखा गया है। इसके अलावा सभी प्रार्थना स्थल भी 31 मई तक बंद रहेंगे।
31 मई तक इन चीज़ों पर मिलेगी छूट-
- 2 राज्यों के बीच बस यात्रा और गाड़ियों की आवाजाही पर रोक नहीं लगेगी। हालांकि इसके लिए पहले राज्य सरकारों को आपसी सहमति से निर्णय लेना होगा।
- बसों की सेवाओं को राज्य सरकारें कुछ नियमों के साथ शुरू कर सकती है।
- शादी-विवाह जैसे कार्यक्रमों के आयोजन को छूट दे दी गयी हैं। लेकिन केवल 50 लोग ही समारोह में शामिल हो सकेंगे।
- बिना दर्शकों के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खोलने की अनुमति दे दी गयी है।
- रेलवे स्टेशनों, एयरपोर्ट बस डिपो में कैंटीन खोलने की छूट रहेगी।
- रेस्टोरेंट्स को केवल होम डिलेवरी के लिए खोला जाएगा। इन रेस्टोरेंट्स को किचन शुरू करने की छूट दे दी गयी है।
- बस डिपो, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर खाने पीनी की दुकानें खुली रहेंगी।
- जिन होटल्स में, पुलिस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, हेल्थ वर्कर्स और लॉकडाउन की वजह से फंसे पर्यटक रह रहे हैं, उन्हें भी खोलने की अनुमति दे दी गयी है।