राजस्थान उच्च न्यायालय में होमगार्डस एसोसिएशन की तरफ से याचिका दायर की गई है। जिसमें होमगार्डस को कांस्टेबल के समान बेसिक पे, ग्रेड पे सहित अन्य भत्तों की मांग की गई है। होमगार्डस एसोसिएशन द्वारा दाखिल इस याचिका पर कोर्ट ने राज्य सरकार, डीजीपी होमगार्ड सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दें साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने समान कार्य के लिए समान वेतन के आधार पर होमगार्डस को कांस्टेबल के समान वेतन देने को कहा था।
होमगार्ड समन्वय समिति जयपुर ने न्यायालय में दायर अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट की साल 2015 वाले आदेश का जिक्र किया है। जिसमें कोर्ट ने होमगार्डस को कांस्टेबल के समान बेसिक पे, ग्रेड पे, महंगाई भत्ता, वर्दी धुलाई भत्ता जोड़कर वेतन की गणना करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद उच्च न्यायालय ने भी होमगार्डस के पक्ष में आदेश दिया था। लेकिन आज तक दोनों कोर्ट के आदेश की पूरी तरह से पालना नहीं हुई है।
समिति द्वारा याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश की अभी तक पालना नहीं हुई है। आज भी होमगार्ड्स को कांस्टेबल के मूल वेतन के आधार पर प्रतिदिन का 693 रुपए और 590 रुपए भत्ता दिया जा रहा है। जबकि पहले सभी होमगार्ड्स को उनके सामान वेतन दिया जाता था। जो वेतन दिया जा रहा है उसमें महंगाई भत्ता और वर्दी धुलाई भत्ता शामिल नहीं है। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।