दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की खबरें भी सामने आई है, जिस वजह से अस्पताल प्रबंधन सीधे हाई कोर्ट का रुख कर रहा है। जिस मामले पर सुनवाई करते हुए आज हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की सरकार को जमकर फटकार लगाई है और उन्हें हिदायत देते हुए कहा, “अगर राज्य सरकार से मामले नहीं सम्भल रहे हैं, तो वह कोर्ट को साफ बता दे, जिसके बाद कोर्ट दिल्ली की जिम्मेदारी फिलहाल केंद्र को सौंप देगी।” फिर केंद्र देखेंगी की किस अस्पताल को कितना ऑक्सीजन सप्लाई करना है, क्योंकि आपका सिस्टम कोविड-19 के दौर में पूरी तरह से फेल हो गया है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार HIGHCOURT ने राज्य सरकार को कल 10 बजे तक हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है, जिसमें दिल्ली सरकार को में ऑक्सीजन सप्लायर्स समेत ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली के सभी अस्पताल में मारे गए COVID मरीजों की डिटेल्स मांगी है। बता दे कोर्ट ने अपने सुनाई के दौरान ऑक्सीजन कालाबाजारी पर भी संदेह जताते हुए सप्लायर्स से बात की है, जिसके बाद सेठ सप्लायर ने अपने बयान में कहा कि वह अभी फिलहाल चार अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है और जब भी वह दिल्ली सरकार के अधिकारियों से पूछते हैं कि क्या वह सारा ऑक्सिजन इन्हीं 4 अस्पतालों को भेजें? अधिकारी कहते हैं कि बाकी का भी आप ही देख ले।
हम आपको बता दें सेठ सप्लायर्स ने य़ह भी दावा किया कि महाराजा अग्रसेन अस्पताल को जब भी वह ऑक्सीजन देते हैं, तो वह कहते कि उन्हें OXYGEN की कोई जरूरत नहीं है। बता दे ऑक्सीजन सप्लायर कि बात सुनकर बेंच पर बैठे जज काफी भड़क गए और उन्होंने सप्लायर से कहा, “आपको तुरंत अभी कस्टडी में ले लेंगे, क्योंकि यहां पर अस्पताल में ऑक्सीजन ना होने के कारण मरीज मर रहे हैं और इसमें कोई अस्पताल य़ह कैसे कह सकता है कि उसे ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं है।” कोर्ट ने सप्लायर से यह भी कहा कि अगर किसी भी मरीज की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई तो वह उन्हें लटका देंगे। बता दें कोर्ट ने अपने बयान में साफ कहा कि शायद सप्लायर्स ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं।