हरियाणा में अब सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और मास्क का प्रयोग न करने पर होगा जुर्माना

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प्रतीकात्मक चित्र

हरियाणा | कोरोना के खिलाफ पूरी दुनिया मजबूती से लड़ाई लड़ रही है और इस वायरस के इलाज के लिए वैक्सीन और दवा खोजने में लगी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकारें भी अलग अलग नीतियां बना रही है। कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से हमारे आस पास के लोगों में फैलता है। इससे बचाव के लिए कुछ नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, साबुन और सैनिटाइजर से नियमित अंतराल पर हाथ साफ कर इससे बचा जा सकता है।

कोरोना का संक्रमण छींकने से, खांसने से और खुले में थूकने से फैलता है। इसलिए मास्क पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकने पर जोर दिया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने भी इस कोरोना की लड़ाई के खिलाफ एक ठोस कदम उठाया है। हरियाणा में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ते हुए देख राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि यदि कोई व्यक्ति मास्क लगाए हुए नहीं मिला तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं अगर कोई सार्वजनिक स्थानों पर थूकते हुए भी पाया जाता है तो उस पर भी उसे दंडित किया जाएगा।

हरियाणा सरकार ने यह कदम कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए उठाया है। देशभर में अभी तक कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वाले लोगों की संख्या 4,531 हो गई है। कोरोना के एक्टिव मामले 86,110 हैं, वहीं 67,691 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,58,333 हो गई है । हरियाणा में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या भी 1300 से अधिक हो गई है। हरियाणा सरकार इस वायरस पर जल्द से जल्द नियंत्रण में करना चाहती है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने घोषणा की है कि यदि राज्य में कोई बिना मास्क के मिला तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं जो लोग सार्वजनिक जगहों पर थूकते हुए मिलेंगे उन पर भी 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

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