सरकार ने दी वाहन चालकों को बड़ी राहत, वाहन के दस्तावेजों की वैधता बढ़ाई गई

वर्तमान समय में कोरोना संक्रमण को देखते हुए, सरकार अब वाहनों के दस्तावेजों की वैधता को बढ़ा दिया है। ऐसा तीसरी बार किया गया है जब सरकार ने दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाया है।

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जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे राष्ट्र में इस समय कोरोनावायरस का खतरा तेजी के साथ बढ़ रहा है। भारत सरकार ने कोरोनावायरस और लॉकडाउन के मद्देनजर ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दिया है। सरकार के इस नए नियम के अनुसार दस्तावेजों की वैधता बीते 1 फरवरी तक समाप्त हो गई है, लेकिन अब उन्हें 31 दिसंबर तक वैध माना जाएगा। इससे पहले सरकार ने फैसला किया था कि आगामी 30 सितंबर तक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और व्हीकल डॉक्यूमेंट को रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन बढ़ते हुए कोरोनावायरस को देखकर अब सरकार ने यह ऐलान कर दिया, ये सभी दस्तावेज 31 दिसंबर तक वैद्य माने जाएंगे।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि मोटर वाहन अधिनियम 1998 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत फिटनेस, परमिट, लाइसेंस पंजीकरण या अन्य दस्तावेजों की वैधता को लेकर दिसंबर 2020 तक बढ़ाया जा रहा है। मंत्रालय को उम्मीद है इससे लोगों को राहत मिलेगी और लोग आसानी से अपने वाहनों का प्रयोग कर सकेंगे।

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