टोल प्लाजा से गुजरने वाले चार पहिया वाहनों पर फास्टैग हुआ जरूरी, जानिए R.T.O. के नए दिशा निर्देश

आरटीओ ने 1 जनवरी से अपने नियमों में परिवर्तन कर दिया है।नए नियमों के अनुसार प्रत्येक चार पहिया वाहन जो टोल प्लाजा से गुजरता है उस वाहन के लिए फास्ट टैग अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा यदि वह 24 घंटे के भीतर वापस लौटता है तो उसका आधार टोल टैक्स माफ हो जाएगा।

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चित्र साभार: ट्विटर @nitin_gadkari

1 जनवरी 2021 से टोल प्लाजा से गुजरने वाले प्रत्येक चार पहिया वाहन पर फास्टैग को जरूरी कर दिया गया है। ऐसे में बिना वाले फास्टैग वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर 25 दिसंबर से रोक लगा दी गई है। इस संबंध में RTO ने बुधवार को डीलरों को दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। आरटीओ प्रशासन रामफेर द्विवेदी बताते हैं, “सभी चार पहिया वाहनों में फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है, साथ ही चेकिंग दल वाहन चालकों को फास्टैग लगवाने के लिए चेतावनी भी दे रहे हैं।” उन्होंने बताया, “लखनऊ आरटीओ कार्यालय में हर प्रकार के चार पहिया पंजीकृत वाहनों की संख्या 6 लाख के पार है, इसमें सवा लाख के करीब वाहन चलन में नहीं है। उधर डेढ़ लाख व्यवसायिक वाहन है और तीन लाख से ऊपर निजी वाहनों का रजिस्ट्रेशन है और इनमें से मात्र 25 फ़ीसदी वाहनों में ही फास्टैग लगाए गए हैं।”

सूत्रों के अनुसार यह बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर बिना फास्ट्रेक लगे वाहनों को टोल टैक्स में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। नए नियम के तहत यदि वाहन चालक 24 घंटे के भीतर लौट रहे हैं और फास्टैग वाहन पर लगा हो तो टोल टैक्स में 50% छूट दी जाएगी अर्थात एक तरफ का टोल टैक्स माफ हो जाएगा।

इससे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर यदि कोई वाहन फास्टैग के बिना टोल प्लाजा की फास्टैग लेल से गुजरता है तो उस वाहन चालक को दोगुना टोल भुगतान करना होगा। उन्होंने कहा था कि जिन वाहनों में फास्टैग नहीं लगा होगा उन्हें फास्टैग वाहनों की लिए बनी लेन से निकलने पर दोगुनी राशि चुकानी होगी, हालांकि टोल प्लाजा पर एक लेन ऐसी भी होगी जहां बिना टैग वाले वाहनों से सामान्य टोल ही वसूला जाएगा।

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