कुछ समय पहले संसद के एक अधिनियम के द्वारा दिल्ली के उपराज्यपाल को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान कर दी गई थी। इस नए अधिनियम के माध्यम से दिल्ली सरकार का अर्थ होता है दिल्ली का उपराज्यपाल। अब दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को अतिरिक्त शक्तियां दे दी है जिसके द्वारा पुलिस कमिश्नर किसी भी व्यक्ति को कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं। यह गिरफ्तारी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत की जाएगी। राज्यपाल का यह आदेश स्वतंत्रता दिवस से पहले आए हैं। आपको बता दें कि कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिए खतरा होता है तो उसे महीनों तक एहतियातन हिरासत में रखा जा सकता है। वहीं, दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह नियमित आदेश हैं।
अधिसूचना के मुताबिक उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 की धारा तीन की उपधारा (3) का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त को किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार दिया गया है। आपको बता दें कि यह फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब देश में कुछ समय बाद ही स्वतंत्रता दिवस का समारोह मनाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन के नाम पर 15 अगस्त को दिल्ली में कोई और घटना ना घटे उसके लिए भी दिल्ली पुलिस को तैयारियां करनी होंगी।