निजी स्कूलों की फीस पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, केवल ट्यूशन फीस ले सकेंगे निजी स्कूल

दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने निजी विद्यालय द्वारा ली जाने वाली फीस के संबंध में यह फैसला किया है। अब निजी विद्यालय केवल ट्यूशन फीस ले सकेंगे। इसके अलावा किसी प्रकार का चार्ज लेने का हक निजी विद्यालयों को नहीं होगा।

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पूरे देश में लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है। देश के निजी विद्यालय लगातार अभिभावकों से फीस की मांग कर रहे हैं और अभिभावकों का कहना है कि जब हमने अपने बच्चों को विद्यालय भेजा ही नहीं तो हम फीस किस बात की देंगे। इस पर दिल्ली सरकार ने अभिभावकों की बात को सुना है और दिल्ली के निजी स्कूलों को यह आदेश दिया है कि वे अब केवल ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा, “प्राइवेट स्कूलों को आदेश जारी किया गया है कि कोई भी स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा कोई अन्य फीस नहीं लेगा। जिसने छात्रों से ट्यूशन फीस के अलावा कोई अन्य फीस ली है उसे आने वाले महीनों में इसे एडजस्ट करना होगा।”

लॉक डाउन की अवधि के दौरान माता-पिता को सभी निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को ट्यूशन फीस के अलावा कोई अन्य शुल्क नहीं देना होगा। मगर वह लॉकडाउन की अवधि पूरी होने के बाद केवल मासिक आधार पर ले सकते हैं। स्कूल बंद हो जाने के दौरान अभिभावकों से परिवहन शुल्क नहीं लिया जाएगा। किसी भी स्थिति में स्कूल माता-पिता या छात्रों से परिवहन शुल्क की मांग नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि फीस केवल मासिक आधार पर एकत्रित की जाएगी। अगर सीधे तौर पर कहे तो अब कोई भी विद्यालय वार्षिक शुल्क, विकास शुल्क, अन्य शुल्क नहीं ले सकेंगे।

Image Source : Tweeted by @ArvindKejriwal

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