माॅल, रेस्तरां और धार्मिक जगहों के लिए केंद्र ने जारी की गाइडलाइन, इन सावधानियों का रखना होगा ध्यान, नहीं तो…

सरकार ने कंटेनमेंट जोन के अलावा मॉल, रेस्टोरेंट्स और धार्मिक स्थलों के लिए गाइडलाइन जारी की है। केंद्र सरकार ने आदेश में यह साफ रूप से कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक को कोरोना संक्रमण के नियमों का पालन करना होगा, नहीं तो उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

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भारत में एक बार फिर से कोविड-19 के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिस वजह से अब केंद्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन के अलावा मॉल, रेस्टोरेंट्स और धार्मिक स्थलों के लिए गाइडलाइन जारी की है। केंद्र सरकार ने आदेश में यह साफ रूप से कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक को कोरोना संक्रमण के नियमों का पालन करना होगा, नहीं तो उन्हें जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। बता दे महाराष्ट्र और केरल में फिलहाल सबसे ज्यादा कोविड-19 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद वहां के सरकार ने कई जगहों को कंटेनमेंट जोन करार दे दिया है। साथ ही लाॅकडाउन लगाने पर भी विचार किया जा रहा है।

वहीं अन्य राज्यों में भी कोविड-19 के मामले धीरे-धीरे बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर अब केंद्र सरकार ने सख्ती दिखाते हुए अपने गाइडलाइन में कहा कि देशभर के सभी मॉल्स में वहां के अथॉरिटी को समान के आपूर्ति के लिए दो गेट बनाने होंगे। वही मॉल्स में आए लोगों के आगमन और बाहर जाने के लिए भी दो दिशाओं में गेट बनेंगे, ताकि किसी का एक दूसरे से संपर्क ना हो पाए। साथ ही मॉल्स में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ ही सेनिटाइजर और मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा।

वहीं केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार रेस्तरां में फ़िलहाल फूड की होम डिलीवरी को अधिक प्राथमिकता देनी होगी, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। साथ ही डिलीवरी करते समय थर्मल स्क्रीनिंग मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग भी करना होगा। वही धार्मिक स्थलों के लिए भी केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है। उसके अनुसार मंदिर मस्जिद या अन्य किसी भी स्थल पर प्रवेश करने से पहले मास्क पहनना अनिवार्य होगा और किसी भी धार्मिक स्थल पर भीड़ इकट्ठा नहीं होनी चाहिए।

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