देश के इन 3 राज्यों में CBI को जांच करने पर रोक

राजस्थान सरकार ने सीबीआई को राज्य में जांच की दी गई अनुमति यानी जनरल कन्सेंट वापस ले लिया है। अब सीबीआई को राज्य में किसी भी जांच से पहले सरकार की इजाजत लेनी होगी।

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दरअसल राजस्थान में एक ऑडियो सामने आया है। दावा है कि इसमें गहलोत सरकार को गिराने के लिए सौदेबाजी की बातें की जा रही हैं। कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वह सरकार गिराने की साजिश कर रही है और विधायकों की खरीद- फरोख्त कर रही है। ऑडियो में कांग्रेस के विधायक भंवरलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की आवाज होने का आरोप है। इस मामले पर भाजपा ने हाल ही में सीबीआई जांच की मांग की थी और अब राजस्थान सरकार ने सीबीआई से जनरल कन्सेंट वापस ले लिया है। सीबीआई को देश के तीन राज्यों में जांच करने की इजाजत नहीं है। इनमें दो राज्यों में कांग्रेस और एक जगह तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। जिन राज्यों की तरफ से दिया जाने वाला जनरल कन्सेंट वापस ले लिया गया है वे राज्य हैं – छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और अब राजस्थान।

सीबीआई को केस कैसे मिलता है? :-

दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के सेक्शन 2 के तहत सीबीआई सिर्फ केंद्र शासित प्रदेशों में सेक्शन 3 के तहत अपराधों पर खुद से जांच शुरू कर सकती है। राज्यों में जांच शुरू करने से पहले सीबीआई को सेक्शन 6 के तहत राज्य सरकार से इजाजत लेना जरूरी है।

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सीबीआई को केस कैसे दिया जा सकता है?

1.केंद्र सरकार खुद सीबीआई जांच का आदेश दे सकती है।

2. हाईकोर्ट या सुप्रीम भी सीबीआई को जांच के आदेश दे सकती है।

3. राज्य सरकार केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की सिफारिश कर सकती है।

4. किसी केस को लेकर पब्लिक की डिमांड हो। इस केस को भी सरकार ही तय करती है।

सीबीआई के पास 1200 केस पेंडिंग:

केंद्र सरकार के 2017 के आंकड़े के मुताबिक, लगभग 1200 केस अभी सीबीआई में पेंडिंग हैं। जून 2014 से जून 2017 के बीच सीबीआई को 791 केस मिलें। यानी औसतन 263 केस हर साल मिलें। इसमें 2014 में 207, 2015 में 326, 2016 में 151 और जनवरी से जून 2017 के बीच 107 केस सीबीआई को दिए गए।

Image Source: Latestly

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