उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने परिवहन के नियमों में कई अहम बदलाव किए हैं। यदि आप परिवहन विभाग के नियमों को तोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आप पर जुर्माने की राशि बढ़ा दी जाएगी। इन नए नियमों के अनुसार बाइक चलाते समय यदि आप हेलमेट नहीं पहनते हैं और कार चलाते हुए आप सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं, तो आपको पहले से दोगुना जुर्माना भरना पड़ेगा।
परिवहन विभाग के नए नियम के अनुसार यदि आप किसी भी वाहन को चलाते समय मोबाइल पर बात करते हैं तो पहली बार आपको 1 हजार रूपये और दूसरी बार बात करते पकड़े जाने पर ₹10000 जुर्माना देना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस में गलत तथ्य अंकित कराने पर पहले 2500 जुर्माना लगता था इसे बढ़ाकर अब 10 हजार रुपये कर दिया गया है।
उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव परिवहन प्रवेश कुमार सिंह ने यह बताया कि गलत पार्किंग में पहली बार कार खड़ी करने पर 500 और दूसरी बार कार खड़ी करने पर 1500 का जुर्माना भरना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि यदि आप एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड को खाली जगह नहीं देते हैं तो आपको ₹10000 का जुर्माना भी भुगतना होगा। नए नियमों के अनुसार यदि कोई नाबालिक अवैध लाइसेंस के वाहन चलाता हुआ पकड़ा गया तो उसे ₹5000 जुर्माना देना होगा।
तय गति सीमा से अधिक तेज कार चलाने पर दो हजार रुपये और यात्री व माल वाहन के लिए यही जुर्माना चार हजार रुपये होगा। नि:शक्त व्यक्ति के वाहन चलाने पर पहली बार में एक हजार और दूसरी बार में दो हजार रुपये जुर्माना देना होगा। दोपहिया वाहन पर तीन सवारी या इससे ज्यादा बैठाने पर एक हजार रुपये जुर्माना देना होगा। अब भविष्य में देखने की बात यह होगी कि क्या इन नियमों का पालन किया जायेगा या पहले की तरह सारे नियम किताबों में लिखें रह जायेंगे।