लॉकडाउन 5.0: आरोग्य सेतु एप का इस्तेमाल ना करने पर कानूनी होगी कार्यवाही

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शनिवार को लॉकडाउन 5.0 के दौरान प्रतिबंधों में और अधिक ढील देते हुए इसे 30 जून तक बढाने का संकेत दे दिया है। अब सरकार ने कोरोना वायरस के संपर्क का पता लगाने और इसके प्रसार को रोकने के लिए सभी कायार्लय जाने वालों के आरोग्य सेतु एप का इस्तेमाल करने पर जोर दे रही है। ऐसा न करने वालों पर लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन के लिए दंडात्मक प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी भी जारी की गई है।

केंद्र ने कहा कि कायार्लयों और कार्यस्थलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी के मोबाइल में संपर्क ट्रेसिंग ऐप इंस्टॉल होना अनिवार्य है। केंद्र ने सभी जिला प्रशासन से कहा कि वह व्यक्तियों को न केवल ऐप डाउनलोड करने की सलाह दें, बल्कि नियमित रूप से इस पर अपनी स्वास्थ्य स्थिति भी अपडेट करते रहें। गृह मंत्रालय ने कहा है कि, “सभी धार्मिक स्थलों, होटलों, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाओं और यहां तक कि शॉपिंग मॉलों को 8 जून से नॉन-कंटेनमेंट जोन में खोलने की अनुमति देकर नॉन-कंटेनमेंट जोन में रहने वालों के लिए राहत दी गयी है।

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नाइट कर्फ्यू की अवधि को भी कम कर दिया गया है।” हालांकि, केंद्र ने चेतावनी दी है कि शेष प्रतिबंधों का पालन किया जाना चाहिए, अन्यथा उल्लंघन करने वालों को कानूनी परिणामों का सामना भी करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि, अगर कोई इन उपायों का उल्लंघन करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

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