मध्य प्रदेश सरकार ने होम क्वारनटीन के नियमों में किया बड़ा बदलाव, होम क्वारनटीन के नियमों का उल्लंघन करने पर होगा 2,000 रुपये का जुर्माना

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मध्य प्रदेश | मध्य प्रदेश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या को बढ़ते हुए देख, सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए होम क्वारनटीन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब लोगों को होम क्वारनटीन नियमों को तोड़ना भारी पड़ेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि अगर कोई होम क्वारनटीन नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसे 2,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। बुधवार को जारी आदेश के मुताबिक राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने भी यह कहा है कि लॉकडाउन नियम दूसरी बार तोड़ने पर शख्स को क्वारनटीन सेंटर शिफ्ट किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश में क्वारनटीन नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक अगर हल्के फ्लू के लक्षण दिखें तो लोगों को खुद ही होम क्वारनटीन हो जाना चाहिए। कोविड-19 महामारी के दौर में कोरोना संदिग्धों को भी क्वारनटीन रहना होगा। मध्य प्रदेश सरकार के आदेश में कहा गया है, ‘अगर कोई पहली बार होम क्वारनटीन नियम तोड़ता है तो उस पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अगर कोई शख्स दूसरी बार भी क्वारनटीन नियम तोड़ता है तो फिर उसे दोबारा क्वारनटीन सेंटर में शिफ्ट कर दिया जाएगा।

बुधवार शाम तक मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आए लोगों की संख्या बढ़कर 7,216 हो गई थी । कोविड-19 के चलते राज्य में अभी तक 313 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अब तक कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों की संख्या 3,927 हो गई है। देशभर में कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वाले लोगों की संख्या 4,531 हो गई है। कोरोना के एक्टिव मामले 86,110 हैं, वहीं 67,691 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,58,333 हो गई है।

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