राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला प्रदेश में 31 मार्च तक लगी धारा 144 , एक साथ 5 लोग खड़े नहीं हो सकते सीएम ने जारी किये निर्देश

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जयपुर | कोरोना के प्रदेश में बढ़ते मामलो को देखते हुये गहलोत सरकार ने राजस्थान में 31 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी है। अब एक साथ पांच लोग एकत्रित नही हो सकेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया को अवगत कराते हुये कहा कि “प्रदेश की जनता का जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्रदेश की जनता का ख्याल रखते हुये कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों का जीवन बचाने के लिए प्रदेश भर में 31 मार्च तक धारा 144 लागू किए जाने के निर्देश हमारी सरकार ने जारी किये है।

दरअसल ये सभी आदेश जिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने के लिए अधिकृत किया गए है। राज्य में आज कोरोना के तीन मामले आये जो कि झँझनु जिले से हैं। उन सबकी रिपॉर्ट मेडिकल कॉलेज जयपुर की लैब में जाँच के लिए भेजी गई थी जिसकी पुष्टि हो चुकी है। जाँच में तीनो व्यक्तियों को कोरोना से संक्रमित पाया गया है। फ़िलहाल अभी उनकी जानकारी ली जा रही है कि वे कहाँ से आये हैं व कहाँ – कहाँ घूमे हैं।

इसी को मद्देनज़र रखते हुए सीएमओ में आज हुई मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि मंदिर, मस्जिद सहित अन्य धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को एकत्र नहीं होने की सलाह दी जाएगी। राज्य में सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों में 31 मार्च तक तत्काल प्रभाव से अभिभावक एवं टीचर्स मीटिंग (पीटीएम) पर रोक लगाई जाए तथा स्कूलों में नए प्रवेश की प्रक्रिया से अभिभावकों एवं बच्चों की उपस्थिति को भी रोक दिया जाए। सार्वजनिक एवं सरकारी पुस्तकालयों को भी 31 मार्च तक बंद किए जाने के निर्देश दिए हैं।

साथ ही कोरोना जैसी घातक बीमारी से बचने के लिए अजमेर, कोटा, भरतपुर, झुंझुनूं करोली दौसा सहित अन्य स्थानों पर भी जांच सुविधा अधिक मात्रा मे विकसित किए जाने तथा जयपुर में जांच क्षमता दोगुनी करने के निर्देश दिए हैं।

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