इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणी: केंद्र गाय को घोषित करे राष्ट्रीय पशु, गौरक्षा हो हिंदुओं का मौलिक अधिकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र को यह सलाह दी गई है कि वह गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दे। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा है कि गाय का सम्मान करना और उसकी रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि गौरक्षा को हिंदुओं का मौलिक अधिकार किया जाना चाहिए। 

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लंबे समय से हिंदू संगठनों के द्वारा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की जा रही है। हालांकि केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी इस पर कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। लेकिन शांत पड़े इस मुद्दे ने अब दोबारा हवा पकड़ ली है क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि केंद्र को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। इसके अलावा गौरक्षा हिंदुओं का मौलिक अधिकार बनाया जाए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी गाय काटने के एक आरोपी जावेद की जमानत याचिका को रद्द करते हुए किया। न्यायालय ने आगे कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए और गौरक्षा को हिंदुओं का मौलिक अधिकार किया जाना चाहिए।

न्यायालय ने कहा कि हर देशवासी का फर्ज है कि वह गाय का सम्मान करें और उनकी सुरक्षा भी करें। कॉउ स्लॉटर एक्ट के तहत जावेद नाम के व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह सुझाव दिए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले राजस्थान उच्च न्यायालय भी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के सुझाव दे चुका है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह केंद्र सरकार के साथ समन्वय में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

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