देश में कोरोना संक्रमण के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं ऐसे में कारागारों में भी संक्रमण की रफ्तार बढ़ सकती है। इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब जेल से कैदियों को रिहा कर दिया जाए। कोर्ट का कहना है कि पिछली साल जिस प्रकार संक्रमण को देखते हुए कैदियों को रिहा किया गया था वैसे ही व्यवस्था इस बार भी बनाई जाए।
प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की एक पीठ ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश पर बनाई गई राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की उच्चाधिकार प्राप्त समितियों द्वारा पिछले साल मार्च में जिन कैदियों को जमानत की मंजूरी दी गई थी, उन सभी को समितियों द्वारा पुनर्विचार के बगैर पुन: वह राहत दी जाए, जिससे विलंब से बचा जा सके।
कोर्ट की वेबसाइट पर शनिवार को अपलोड हुए आदेश में कहा गया, ”इसके अलावा हम निर्देश देते हैं कि जिन कैदियों को हमारे पूर्व के आदेशों पर पैरोल दी गई थी उन्हें भी महामारी पर लगाम लगाने की कोशिश के तहत फिर से 90 दिनों की अवधि के लिये पैरोल दी जाए।”