नए कृषि कानून के तहत हुयी कार्रवाई, 17 किसानों की धान भुगतान नहीं करने वाले व्यापारी की संपत्ति कुर्क

ग्वालियर,भितरवार ब्लॉक के बाजना गांव में 17 किसानों की धान का 40 लाख रुपये भुगतान नहीं करने वाले व्यापारी की संपत्ति कुर्क करके प्रशासन ने नीलामी शुरू कर दी है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा- नए कृषि कानून कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य एक्ट 2020 के सेक्शन-चार के तहत जिले में यह पहली कार्रवाई की जा रही है।

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ग्वालियर में नए कृषि कानूनों के चलते किसानों से धोखाधड़ी करने वाले व्यापारी पर ग्वालियर जिला प्रशासन द्वारा फटकार लगाई है। ग्वालियर के भितरवार ब्लॉक के बाजना गांव में 17 किसानों की धान का 40 लाख रुपये भुगतान नहीं करने वाले व्यापारी की संपत्ति कुर्क करके प्रशासन ने नीलाम करना शुरू कर दी है। बता दे कि मंगलवार को ही आरोपित व्यापारी बलराम परिहार के एक हजार वर्ग फीट में बने मकान को 1 लाख 45 हजार रुपये में नीलाम कर दिया गया है। अब आरोपी के जमीन की भी नीलामी होनी थी, लेकिन नाम दर्ज ना होने की वज़ह से इसकी कोई भी बोली लगाने नही लगायी गयी है, लेकिन अब प्रशासन ने पहले ठाना है कि पहले वह जमीन की सीमांकन करवाएगे फिर बोली लगवाएँगे।

वही ग्वालियर के कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा नए कृषि कानून कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य एक्ट 2020 के सेक्शन-चार के तहत जिले में यह पहली कार्रवाई की जा रही है। बता दे कि इसके पहले होशंगाबाद जिले के पिपरिया में एसडीएम ने नए कृषि कानून के तहत कंपनी को किसानों से अनुबंध के आधार पर धान खरीदने का आदेश दिया था और इसके पूर्व कंपनी ने तय किए गए दाम के मुताबिक खरीदी करने को तैयार नहीं हो रही थी।

वही आरोपित बलराम दो दिसंबर से ही सहपरिवार गांव से फरार है। बता दें 7 दिसंबर को किसानों ने बेलगड़ा थाने में आरोपी के खिलाफ़ एफआइआर दर्ज कराई थी। इसके बाद ही कलेक्टर के आदेश पर एसडीएम ने निराकरण के लिए बोर्ड गठित किया और बोर्ड ने 13 दिसंबर को नए कृषि कानून के चलते आरोपित व्यापारी की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया। सूत्रों की माने तो आरोपित व्यापारी की आखिरी लोकेशन गुजरात में मिली थी। पुलिस अभी भी उसके तलाश में है।

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