उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून लाने के लिए अध्यादेश तैयार कर लिया गया है। अब हरियाणा सरकार भी इस मामले पर सख्त हो चुकी है। यह बताया जा रहा है कि हरियाणा में भी और लव जिहाद पर कानून बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा लाए गए अध्यादेश का हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने स्वागत किया। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा, “उत्तर प्रदेश में लव जिहाद (Love Jihad) के गुनहगारों पर एक्शन के लिए योगी कैबिनेट ने इस कानून पर अंतिम मुहर लगा दी है । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद । हरियाणा भी लव जिहाद पर शीघ्र कानून बनाएगा ।”
उत्तर प्रदेश में लव जिहाद (Love Jihad) के गुनहगारों पर एक्शन के लिए योगी कैबिनेट ने इस कानून पर अंतिम मुहर लगा दी है । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद । हरियाणा भी लव जिहाद पर शीघ्र कानून बनाएगा ।
— ANIL VIJ MINISTER HARYANA (@anilvijminister) November 25, 2020
हम आपको बता दें उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के लिए योगी सरकार पूरी तरह से तैयार है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में हुई बैठक में अवैध धर्मांतरण कानून उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के मसौदे को मंजूरी दे दी गई। सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि सामूहिक धर्म परिवर्तन के संबंध में भी इस कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी । ऐसी स्थिति में कम से कम 3 और अधिकतम 10 साल की सजा भी हो सकती है। वहीं जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 50000 रूपये भी किया जा सकता है। यदि किसी को विवाह करने के बाद धर्म परिवर्तन करना है तो उसे डीएम से अनुमति लेनी होगी और यह अनुमति विवाह से 2महीने पहले लेनी होगी। यदि ऐसा नहीं किया गया तो 6 महीने से 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है और 10000 रूपये का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
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