केंद्र सरकार ने राज्यों को दिए निर्देश, संक्रमण रोकने के लिए पाबंदी लगा सकते हैं पर लॉकडाउन के लिए केन्द्र से मंजूरी लेनी होगी

भारत सरकार ने बुधवार को कोरोना की गाइडलाइन्स जारी करते हुए कहा है कि सभी राज्यों को सावधानी बरतनी चाहिए राज्यों को छूट दी गई है कि वह अपने क्षेत्र के हालात के हिसाब से पाबंदियां दिया लागू कर सकते हैं। कंटेनमेंट जोन में नाइट कर्फ्यू भी लगा सकते हैं। लेकिन स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन लगाने के लिए सभी राज्यों को केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी होगी।

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चित्र साभार: ट्विटर @AmitShah

केंद्र सरकार ने बुधवार को कोरोना पर नए निर्देश जारी कर दिए हैं। नए निर्देशों के अनुसार केंद्र ने कहा है, “राज्यों को सावधानी बरतनी चाहिए!..निगरानी,कंटेनमेंट तथा सावधानी के लिहाज से उन्हें सख्ती बरतनी होगी।..राज्यों को छूट दी गई है कि वह अपने क्षेत्र के हालात के हिसाब से पाबंदियां लागू कर सकते हैं।कंटेनमेंट जोन में नाईट कर्फ्यू भी लगा सकते हैं।” हालांकि केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया है, “कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थानीय स्तर पर लॉक डाउन लगाने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी होगी!.. केंद्र सरकार की ये गाइडलाइन्स 1 दिसंबर से लागू होंगी।”

सर्विलांस और कंटेनमेंट के लिए कुछ गाइडलाइंस

  • सभी को कंटेनमेंट जोन में नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। सर्विलांस सिस्टम को मजबूत करना होगा ।
  • जिले की एडमिनिस्ट्रेशन को केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस का पालन करना होगा।
  • राज्य को छूट दी गई है कि वे अपने यहां के हालात को देखते हुए खुद से पाबंदी लगा सकते हैं।
  • सभी जिलों में बनने वाले कंटेनमेंट जोन की लिस्ट अपनी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी तथा इसे हेल्थ स्वास्थ मंत्रालय से भी शेयर करना होगा।
  • संक्रमित व्यक्ति का तुरंत इलाज शुरू किया जाए, उसे होम आइसोलेशन में रखा जाए,जरूरत होने पर अस्पताल में भी भर्ती किया जाए।
  • पाबंदियां लागू करने और नियमों के पालन के लिए लोकल डिस्टिक एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस जिम्मेदार होंगे।
  • सोशल डिस्टेंसिंग के लिहाज से ऑफिस में एक समय में ज्यादा स्टाफ नहीं होना चाहिए।

    Image Source: Tweeted by @AmitShah

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