झारखंड हाईकोर्ट से लालू प्रसाद को मिली जमानत, लेकिन जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे लालू

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शुक्रवार को लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट ने चाईबासा चारा घोटाले में जमानत मिल चुकी है। जेल से बाहर आने के लिए उन्हें एक और मामले में कोर्ट से जमानत लेनी होगी।

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आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। लेकिन अभी यह माना जा रहा है कि वे जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाई कोर्ट ने चारा घोटाले के चाईबासा कैस जमानत दे दी है। लालू प्रसाद यादव को चाईबासा, देवघर तथा दुमका ट्रेजरी से अवैध तरीके से पैसा निकालने के लिए, सजा सुनाई गई थी। लालू प्रसाद 2019 में ही देवघर मामले में जमानत मिल चुकी है और अब चाईबासा झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। दुमका केस में उन्हें अभी तक बेल नहीं मिली है।

वर्तमान में लालू प्रसाद यादव रिम्स डायरेक्टर के बंगले में रहकर अपना इलाज करा रहे हैं। पिछले दिनों संक्रमण से बचने के लिए लालू प्रसाद यादव को डायरेक्टर के बंगले मे शिफ्ट किया गया था। लालू प्रसाद यादव शुगर के साथ-साथ लगभग 11 बीमारियों से पीड़ित हैं। उन्हें देवघर कोषागार मामले में जुलाई 2019 में ही जमानत मिल चुकी है और आज चाईबासा कोषागार से जुड़े मामले में फैसला आया। इस मामले में लालू प्रसाद को जमानत मिलने पर भी अभी वे जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि दुमका कोषागार में उन्हें दो अलग-अलग धाराओं में सात-सात साल की सजा सुनायी गयी है। आज सुबह ही लालू प्रसाद यादव ने रामविलास पासवान के निधन पर एक भावुक ट्वीट करते हुए लिखा था, ” रामबिलास भाई के असामयिक निधन का दुःखद समाचार सुन अति मर्माहत हूँ। विगत 45 वर्षों का अटूट रिश्ता और उनके संग लड़ी तमाम सामाजिक, राजनीतिक लड़ाइयाँ आँखों में तैर रही है।

रामबिलास भाई, आप जल्दी चले गए। इससे ज़्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ।”

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