जानिए रेलवे स्टेशन पर भीख मांगना कानूनी है या गैर कानूनी? क्या भीख मांगने और बिना टिकट चलने पर नहीं होगी जेल

रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने को लेकर इंडियन रेलवे ने एक नया स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

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सांकेतिक चित्र

अगर आपने कभी ट्रेन में सफर किया हो तो आपने लोगों को भीख मांगते हुए देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरह भीख मांगना गैरकानूनी है या कानूनी? इस मामले पर रेल मंत्रालय ने रविवार को एक स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में भीख मांगने की अनुमति देने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में पहले यह दावा किया गया था कि रेलवे डिपार्टमेंट एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आ रहा है जिसमें रेलवे एक्ट 1989 के तहत ट्रेनों या रेलवे स्टेशनों पर भीख मांगने को गैरकानूनी बना दिया जाएगा। इस तरह यह दावा किया जा रहा था कि रेलवे के नए प्रस्ताव के बाद अगर कोई व्यक्ति ट्रेन यह स्टेशन पर भीख मांगते हुए दिखाई देगा तो उसे कोई जुर्माना नहीं होगा।

हालांकि हम आपको जानकारी देते हैं कि इंडियन रेलवे एक्ट के सेक्शन 144 के तहत अगर कोई भी व्यक्ति ट्रेन या रेलवे स्टेशन पर भीख मांगता है तो उसे 1 साल की जेल या ₹2000 का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इन मीडिया की रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा था कि ट्रेन के कोच में स्मोकिंग भी की जा सकेगी। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स में में यह कहा जा रहा था कि बिना टिकट चलने वाले यात्रियों को अब जेल भी नहीं भेजा जाएगा। इस तरह की कोई गलती करने वाले लोगों से केवल जुर्माना वसूला जाएगा। हालांकि वास्तविकता में रेलवे विभाग ने इस बात का खंडन किया है।

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