हिंदू देवी-देवताओं का अपमान करने वाली हीर खान हुई गिरफ्तार, गंभीर धाराओं में हुआ मुकदमा दर्ज

हीर खान नाम की एक महिला ने माता सीता और अयोध्या को लेकर अभद्र टिप्पणियां की थी। इस महिला पर आईपीसी की धारा 153 ए और 505 के साथ आईटी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। इन धाराओं के मुताबिक इस महिला को 3 साल तक की कैद हो सकती है।

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भारत में हिंदू देवी-देवताओं का अपमान करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। वे इसे अभिव्यक्ति की आजादी मान रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम महिला जिसका नाम हीर खान है, उसने माता सीता और अयोध्या के ऊपर आपत्तिजनक बातें कहीं थी। जिसके बाद उस पर आईपीसी की अलग-अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर उस महिला को गिरफ्तार किया और उस महिला ने ब्लैक डे 5 अगस्त नाम से एक यूटूयब चैनल भी बनाया था।

हीर खान पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने इंडियन पीनल कोर्ट केस सेक्शन 153, 505 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 66 के तहत केस दर्ज किया है। उसकी गिरफ्तारी के बाद प्रयागराज के एसएसपी ने इस तरह सभी अराजक तत्वों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, “अगर कोई व्यक्ति धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।”

इस महिला के खिलाफ आईपीसी की धारा 153a के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जिसमें किसी खास समूह, धर्म, समुदाय या किसी धर्म के देवी-देवताओं पैगंबर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों उनके मजहब, नस्ल, जन्म स्थान, आवासीय भाषा पर हमले के मामले में मुकदमा दर्ज किया जाता है। इस महिला ने माता जानकी के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी जो हिंदू समाज को सीधे तौर पर आपत्तिजनक लगी। इसीलिए इस मुस्लिम महिला पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। अब इस महिला को 3 साल तक की कैद और जुर्माना दोनों सजाएं हो सकती हैं साथ ही जुर्माने के तौर पर 5 लाख रुपए भरने होंगे।

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