योगी सरकार का बड़ा फैसला, पुत्री के साथ-साथ थर्ड जेंडर का भी संपत्ति में होगा अधिकार

योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि अब उत्तर प्रदेश में अविवाहित तथा अविवाहित पुत्री के साथ साथ थर्ड जेंडर को भी संपत्ति में अधिकार मिलेगा। इससे थर्ड जेंडर को समान अधिकार और सामाजिक मान्यता मिलेगी।

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कोरोना संक्रमण के दौरान भी लगातार योगी सरकार की कैबिनेट बैठकें जारी हैं। योगी सरकार ने ऐलान कर दिया है कि संपत्ति में अविवाहित तथा विवाहित पुत्री के साथ-साथ थर्ड जेंडर को भी समान अधिकार मिलेगा। कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक 2020 के प्रारूप को मंजूरी मिल चुकी है। राज्य सरकार ने कहा है कि अविवाहित और विवाहित पुत्रियों के साथ-साथ थर्ड जेंडर की संतानों को भी पारिवारिक सदस्य माना जाएगा। मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2020 के प्रारूप को मंजूरी दे दी है।

राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 को लागू करने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए तथा उत्तराधिकार के नियमों को स्पष्ट करने के लिए यह संशोधन प्रस्तावित किया था। इससे औद्योगीकरण के लिए भूमि की उपलब्धता को बढ़ाया जा सकेगा तथा उत्तराधिकार के नियम भी स्पष्ट हो जाएंगे। इस नियम के बाद थर्ड जेंडर को भी समाज में समान नजरों के साथ देखा जाएगा।

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